केरल में 18 महीने के अपने बेटे की हत्या के जुर्म में मां को उम्रकैद
केरल में 18 महीने के अपने बेटे की हत्या के जुर्म में मां को उम्रकैद
कन्नूर (केरल), 22 जनवरी (भाषा) कन्नूर में तालीपरम्बा की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को एक महिला को 18 महीने के अपने बेटे की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई।
तालीपरम्बा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश प्रशांत के.एन. ने शरण्या वलसराज (28) को उसके बेटे की हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
शरण्या ने 17 फरवरी, 2020 को घर में सो रहे वियान को अपने साथ ले गई और उसे समुद्र की दीवार पर फेंक दिया। बाद में बच्चे का शव समुद्र तट पर चट्टानों के बीच मिला।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, शरण्या ने अपने कथित प्रेमी निधिन पी. के साथ संबंध जारी रखने के लिए इस अपराध को अंजाम दिया था।
पुलिस ने बताया था कि घटना के समय वह प्रणव की पत्नी थी।
हालांकि, सुनवाई के बाद अदालत ने निधिन पी. को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादंसं की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि प्रणव को दी जाए।
अभियोजन पक्ष ने सजा पर सुनवाई के दौरान अधिकतम सजा की मांग की थी जबकि बचाव पक्ष ने दोषी की कम उम्र का हवाला देते हुए नरमी बरतने की गुहार लगाई थी।
सुनवाई के दौरान अदालत में कुल 43 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। साथ ही 19 सबूत और 81 दस्तावेज भी पेश किये गये।
भाषा प्रचेता राजकुमार
राजकुमार


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