केरल: मावुंकल ने दुष्कर्म मामले की कार्यवाही बंद करने के लिए अदालत का रुख किया

केरल: मावुंकल ने दुष्कर्म मामले की कार्यवाही बंद करने के लिए अदालत का रुख किया

केरल: मावुंकल ने दुष्कर्म मामले की कार्यवाही बंद करने के लिए अदालत का रुख किया
Modified Date: June 19, 2023 / 08:36 pm IST
Published Date: June 19, 2023 8:36 pm IST

कोच्चि, 19 जून (भाषा) केरल में प्राचीन वस्तुओं के व्यापारी मोनसन मावुंकल ने सोमवार को यहां एक सत्र अदालत से बलात्कार के मामले में अपने खिलाफ कार्यवाही बंद करने का आग्रह किया, क्योंकि उसे उसी पीड़िता से बलात्कार के लिए पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है और सजा सुनाई जा चुकी है, जब वह नाबालिग थी।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) के तहत विशेष अदालत ने 17 जून को मावुंकल को नाबालिग लड़की से कई बार बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

हालांकि, मावुंकल उसी पीड़िता के वयस्क होने के बाद उससे बलात्कार करने के आरोप में भी मुकदमे का सामना कर रहा है। मावुंकल के वकील एम जी श्रीजीत ने कहा कि मामले में इस आधार पर कार्यवाही बंद करने के लिए एक अर्जी दायर की गई है कि पीड़िता वही है, उसके खिलाफ लगाए गए अपराध समान हैं और उन पर अदालत पहले ही फैसला सुना चुकी है। यह भी कहा गया है कि मामले में कोई नया अपराध नहीं है और कार्यवाही का कोई नया कारण नहीं है।

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अधिवक्ता श्रीजीत ने कहा, ‘‘इसलिए, एक ही अपराध के लिए उस पर फिर से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हमने अर्जी में यही कहा है।’’

पीड़िता, मावुंकल की घरेलू सहायिका की बेटी थी जिससे उसने 2019 से कई बार बलात्कार किया।

मावुंकल के खिलाफ कुल 16 मामले दर्ज हैं, जिनमें चार बलात्कार के मामले शामिल हैं। मावुंकल ने दावा किया है कि पुलिस ने उसे जेल में रखने के लिए बलात्कार के मामले में फंसाया, क्योंकि उसके खिलाफ धोखाधड़ी के मामलों में पुलिस को कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला जिसकी वह जांच कर रही थी।

चेरथला निवासी मावुंकल का दावा है कि उसके पास दुर्लभ और ऐतिहासिक प्राचीन वस्तुएं हैं। उसे केरल पुलिस की अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था, जो उसके खिलाफ कई लोगों से 10 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रही है।

भाषा आशीष नेत्रपाल

नेत्रपाल


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