केरल: सोना तस्करी मामले में एक आरोपी ने सरकारी गवाह बनने की इच्छा जताई

केरल: सोना तस्करी मामले में एक आरोपी ने सरकारी गवाह बनने की इच्छा जताई

केरल: सोना तस्करी मामले में एक आरोपी ने सरकारी गवाह बनने की इच्छा जताई
Modified Date: November 29, 2022 / 08:09 pm IST
Published Date: September 30, 2020 2:13 pm IST

कोच्चि, 30 सितंबर (भाषा) केरल सोना तस्करी मामले में एक प्रमुख आरोपी ने बुधवार को यहां एनआईए की विशेष अदालत में याचिका दाखिल की जिसमें उसने सरकारी गवाह बनने की इच्छा जताई है।

याचिका चौथे अभियुक्त संदीप नायर द्वारा दाखिल की गई है जिसे एनआईए ने मुख्य अभियुक्त स्वप्ना सुरेश के साथ बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था।

नायर ने याचिका में कहा है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत तथ्य उजागर करने के लिए तैयार है।

 ⁠

इस धारा के तहत जांच के दौरान कोई भी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट (चाहे मामला उसके अधिकार क्षेत्र में हो या न हो) अपने समक्ष दिए गए किसी भी कबूलनामे या बयान को दर्ज कर सकता है।

नायर ने कहा कि उसे इस बात की पूरी जानकारी थी कि वह जो भी बयान देगा वह उसके विरुद्ध इस्तेमाल किया जा सकता है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने चार आरोपियों- सरित, स्वप्ना सुरेश, फैजल फरीद और संदीप नायर के विरुद्ध 10 जुलाई को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।

सुरेश और नायर को 11 जुलाई को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था।

भाषा यश नरेश

नरेश


लेखक के बारे में