केरल: भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के प्रयास में दो माकपा कार्यकर्ताओं को पांच साल कारावास की सजा

केरल: भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के प्रयास में दो माकपा कार्यकर्ताओं को पांच साल कारावास की सजा

केरल: भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के प्रयास में दो माकपा कार्यकर्ताओं को पांच साल कारावास की सजा
Modified Date: March 1, 2026 / 12:44 am IST
Published Date: March 1, 2026 12:44 am IST

अलप्पुझा (केरल), 28 फरवरी (भाषा) केरल के अलप्पुझा जिले की एक अदालत ने 2018 में थन्नीरमुक्कोम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक कार्यकर्ता की हत्या के प्रयास के मामले में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के दो कार्यकर्ताओं को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुहैब एम ने 25 अगस्त 2018 को बाबूराज पर हुए हमले के मामले में थन्नीरमुक्कोम निवासी अखिल (32) और विष्णु (30) को दोषी ठहराया।

अदालत ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 10 वर्ष 15 दिन की सजा सुनाई, हालांकि सभी सजाएं साथ-साथ चलने का आदेश दिया गया। आरोपियों पर 25,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोनों आरोपी माकपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे और उन्होंने थन्नीरमुक्कोम-चेरथला रोड स्थित कुंडावलावु जंक्शन के पास बाबूराज के हाथ में बंधी राखी को कथित रूप से तोड़ दिया। जब बाबूराज ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उनके सिर पर कथित तौर पर ग्रेनाइट पत्थर से हमला कर दिया।

घटना के अगले दिन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था।

भाषा

राखी सिम्मी

सिम्मी

सिम्मी


लेखक के बारे में