केरल: फिल्म के खिलाफ वेंजारामूडु हत्याकांड के आरोपी के पिता की याचिका खारिज

केरल: फिल्म के खिलाफ वेंजारामूडु हत्याकांड के आरोपी के पिता की याचिका खारिज

केरल: फिल्म के खिलाफ वेंजारामूडु हत्याकांड के आरोपी के पिता की याचिका खारिज
Modified Date: April 7, 2026 / 02:16 pm IST
Published Date: April 7, 2026 2:16 pm IST

कोच्चि, सात अप्रैल (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को वेंजारामूडु सामूहिक हत्याकांड के एक आरोपी के पिता द्वारा उस याचा को खारिज कर दिया जिसमें फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। इस बारे में उनका दावा था कि फिल्म उस घटना पर आधारित है।

न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने एआर अफान के पिता अब्दाल रहीम की याचिका खारिज कर दी। अफान को 24 फरवरी, 2025 को तिरुवनंतपुरम के वेंजारामूडु में अपने भाई, चाचा, चाची और प्रेमिका की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

अफान पर अपनी मां की हत्या का भी आरोप है, जो घायल होने के बावजूद बच गईं। विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।

रहीम ने प्रसाद नूरनाद द्वारा निर्देशित फिल्म ‘कालम परंजा कथा’ की रिलीज के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि हत्या की घटना पर आधारित फिल्म रिलीज करने से मीडिया ट्रायल होगा, गवाह प्रभावित होंगे और अफान के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार पर असर पड़ेगा।

भाषा तान्या संतोष

संतोष


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