अपहरण मामला : न्यायालय का भवानी रेवन्ना को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने से इनकार

अपहरण मामला : न्यायालय का भवानी रेवन्ना को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने से इनकार

अपहरण मामला : न्यायालय का भवानी रेवन्ना को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने से इनकार
Modified Date: October 18, 2024 / 11:37 am IST
Published Date: October 18, 2024 11:37 am IST

नयी दिल्ली, 18 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने जनता दल (सेक्युलर) से निलंबित नेता एवं बलात्कार मामले में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को अपहरण मामले में दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत एवं न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।

भवानी रेवन्ना पर एक महिला को शिकायत दर्ज कराने से रोकने का आरोप है जिसका उनके बेटे प्रज्वल ने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया था।

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भाषा सुरभि मनीषा

मनीषा


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