कोट्टायम (केरल), 14 फरवरी (भाषा) कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी ‘यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट’ (यूडीएफ) ने शुक्रवार को दावा किया कि कोट्टायम नर्सिंग कॉलेज रैगिंग मामले के आरोपियों के संबंध वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई से हैं।
नेता विपक्ष वी डी सतीशन ने संवाददाताओं के साथ बातचीत में आरोप लगाया कि कोट्टायम रैगिंग मामले के आरोपी एसएफआई के सदस्य हैं और केरल सरकार नर्सिंग छात्र संघ (केजीएनएसए) के भी वामपंथी छात्र संगठन से संबंध हैं।
हालांकि, उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु ने कहा कि कोट्टायम रैगिंग की घटना में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आरोप है कि आरोपी वामपंथी संगठन केजीएनएसए से जुड़े हैं और उनमें से एक संगठन में महत्वपूर्ण पद पर है। हालांकि, एसएफआई ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा है कि उसका आरोपियों से कोई संबंध नहीं है।
सतीशन ने एसएफआई पर निशाना साधते हुए यह भी आरोप लगाया कि इसके नेता और सदस्य पिछले साल वायनाड के पूकोडे में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय में एक छात्र की कथित तौर पर रैगिंग के कारण हुई मौत में शामिल थे।
मंत्री बिंदु ने कहा कि सरकार ने अधिकारियों को घटना में कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और उन्हें इस मामले में अधिकतम सजा मिलेगी।
इस बीच, चिकित्सा शिक्षा निदेशक द्वारा नियुक्त एक टीम जांच करने के लिए कॉलेज का दौरा करेगी।
सूत्रों ने कहा कि जांच का नेतृत्व नर्सिंग शिक्षा के उपनिदेशक करेंगे। शुक्रवार को केएसयू कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कोट्टायम सरकारी नर्सिंग कॉलेज तक मार्च निकाला।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने भी विरोध मार्च की घोषणा की।
इससे पहले, बृहस्पतिवार को सरकारी नर्सिंग कॉलेज में एक कनिष्ठ छात्र की ‘क्रूर रैगिंग’ के विचलित करने वाले दृश्य सामने आए, जिसमें पीड़ित को एक खाट से बांधा गया और उसके शरीर पर बार-बार कंपास से वार किया गया।
गांधीनगर पुलिस को प्राप्त फुटेज के अनुसार, पीड़ित के साथ इसके अलावा और भी तरह से बर्बरता की गई।
लड़कों के छात्रावास में प्रथम वर्ष के नर्सिंग छात्रों को निशाना बनाकर आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया।
मामले में सैमुअल जॉनसन (20), राहुल राज (22), जीव (18), रिजिल जीत (20) और विवेक (21) के रूप में पहचाने गए तीसरे वर्ष के पांच छात्रों को गिरफ्तार किया गया है।
सरकारी मेडिकल कॉलेज के तहत संचालित नर्सिंग संस्थान में लगभग तीन महीने से रैगिंग जारी होने की शिकायत के चलते रैगिंग निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किए जाने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 118 (1) (जानबूझकर खतरनाक हथियारों या साधनों का उपयोग करके चोट पहुंचाना), 308 (2) (जबरन वसूली के लिए सजा) और 351 (1) (आपराधिक धमकी) के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।
शिकायत में यह भी कहा गया कि वरिष्ठ छात्र शराब खरीदने के लिए नियमित रूप से रविवार को कनिष्ठ छात्रों से पैसे वसूलते थे और अकसर उनके साथ मारपीट करते थे।
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