मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कानून को सख्त और निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए: सीजेआई
मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कानून को सख्त और निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए: सीजेआई
पणजी, 26 दिसंबर (भाषा) प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने शुक्रवार को कहा कि जो लोग मादक पदार्थों की तस्करी करने और संगठित आपूर्ति श्रृंखला बनाने में लिप्त हैं और इंसानों की कमजोरी का फायदा उठाकर मुनाफा कमाते हैं, वे गंभीर नुकसान पहुंचाने वाले अपराधी हैं।
प्रधान न्यायाधीश ने मुंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ की इमारत में मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ 30-दिवसीय अभियान के दौरान अपने संबोधन में कहा कि मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कानून को बेझिझक होकर सख्त और निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए।
प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हमारी कानूनी व्यवस्था एक बहुत स्पष्ट और सोच-समझकर किया गया अंतर बताती है। जो लोग मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं, आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा हैं और लोगों की कमजोरी का फायदा उठाकर पैसा कमाते हैं, वे परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं। वे गंभीर नुकसान पहुंचाने वाले अपराधी हैं। ऐसे लोगों के प्रति कानून को बिना झिझक के सख्त और निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए।’’
प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली को सजा देने वाली प्रणाली के तौर पर देखा जाता है।
प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हालांकि, यह धारणा हमारे संवैधानिक मूल्यों या भारतीय न्यायशास्त्र की गहरी परंपरा को पूरी तरह से नहीं दिखाती है। हमारी कानूनी प्रणाली ने लंबे समय से माना है कि न्याय सिर्फ सजा से नहीं मिलता, खासकर जब इंसानी प्राथमिकता, युवा और सामाजिक कमजोरी शामिल हो।’’
भाषा संतोष दिलीप
दिलीप

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