प. बंगाल में सभी दीवानी न्यायाधीशों की छुट्टियां रद्द: न्यायमूर्ति पॉल का फैसला

प. बंगाल में सभी दीवानी न्यायाधीशों की छुट्टियां रद्द: न्यायमूर्ति पॉल का फैसला

प. बंगाल में सभी दीवानी न्यायाधीशों की छुट्टियां रद्द: न्यायमूर्ति पॉल का फैसला
Modified Date: February 25, 2026 / 12:54 am IST
Published Date: February 25, 2026 12:54 am IST

कोलकाता, 24 फरवरी (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल ने पश्चिम बंगाल की विभिन्न अदालतों के सभी दीवानी न्यायाधीशों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द करने का मंगलवार को आदेश दिया, ताकि राज्य में मतदाता सूचियों की विशेष गहन परीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पूरी करने के लिए उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

उच्च न्यायालय के महापंजीयक द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी एवं कनिष्ठ श्रेणी), मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट के पदों पर तैनात सभी न्यायिक अधिकारियों को चिकित्सा आपात स्थिति को छोड़कर, अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से किसी भी प्रकार की छुट्टी लेने से प्रतिबंधित किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश पॉल ने निर्देश दिया कि मंगलवार को उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर, उक्त रैंक के सभी न्यायिक अधिकारी, जो अवकाश पर हैं, उन्हें 25 फरवरी तक अपने-अपने न्यायालय और कार्यालय में पुनः उपस्थित होना होगा।

इसके अलावा यह भी निर्देश दिया गया कि इन रैंक के सभी न्यायिक अधिकारी जिनके स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं लेकिन जिन्होंने अभी तक अपने न्यायालय और कार्यालय का कार्यभार नहीं संभाला है, उन्हें 25 फरवरी से प्रभावी रूप से उनकी वर्तमान पोस्टिंग से मुक्त माना जाएगा और उन्हें इस तिथि तक अपने-अपने नए कार्यभार ग्रहण करने होंगे।

भाषा सुरेश शोभना

शोभना


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