Odisha New Excise Policy: शराब प्रेमी पसंदीदा म्यूजिक और ऑर्केस्ट्रा के बीच छलका सकेंगे जाम, नई आबकारी नीति को भाजपा सरकार ने दी मंजूरी

Odisha New Excise Policy: नई आबकारी नीति में ‘लाइसेंस’ प्राप्त शराब की दुकानों में संगीत प्रदर्शन और ‘ऑर्केस्ट्रा’ की अनुमति दी गई है।

Odisha New Excise Policy: शराब प्रेमी पसंदीदा म्यूजिक और ऑर्केस्ट्रा के बीच छलका सकेंगे जाम, नई आबकारी नीति को भाजपा सरकार ने दी मंजूरी

Odisha New Excise Policy

Modified Date: August 31, 2024 / 04:57 pm IST
Published Date: August 31, 2024 4:57 pm IST

भुवनेश्वर : Odisha New Excise Policy: एक सितंबर से ओडिशा ने नई आबकारी नीति लागू होने जा रही है। नई आबकारी नीति लागू होने के साथ ही कई नियमों में बदलाव भी होगा। ओडिशा की नई आबकारी नीति में ‘लाइसेंस’ प्राप्त शराब की दुकानों में संगीत प्रदर्शन और ‘ऑर्केस्ट्रा’ की अनुमति दी गई है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। इसमें कहा गया कि, लेकिन लाइसेंसी शराब की दुकानों में किसी भी प्रकार के नृत्य प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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नई नीति विज्ञप्ति ने दी गई ये जानकारी

Odisha New Excise Policy: शुक्रवार को जारी नई नीति विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘किसी भी ‘ऑन शॉप’ जहां परिसर में ही बैठकर शराब पीने की भी व्यवस्था हो वहां नृत्य प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, ऐसी दुकान में ओडिशा आबकारी नियम, 2017 के तहत आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर के भीतर संगीत प्रदर्शन या ऑर्केस्ट्रा आयोजित किए जा सकते हैं।’’

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ओडिशा आबकारी नीति एक सितंबर से लागू की जाएगी। नई नीति में यह भी कहा गया है कि, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य में कोई भी नई भारतीय निर्मित विदेशी शराब (IMFL) ‘ऑफ शॉप’ जहां ग्राहक सिर्फ शराब खरीद सकते हैं, बैठकर पीने की व्यवस्था नहीं होती स्वीकृत नहीं की जाएगी।

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क्या है नई आबकारी नीति का उद्देश्य

Odisha New Excise Policy: नई आबकारी नीति में यह भी उल्लेख किया गया है कि, वर्ष 2024-25 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किसी नयी ‘ऑन शॉप’ का ‘लाइसेंस’ नहीं दिया जाएगा, हालांकि तीन सितारा और उससे ऊपर की श्रेणी के होटलों और बीयर बार को बीयर बेचने की अनुमति होगी। नई नीति का उद्देश्य अवैध शराब व्यापार को रोकना तथा शराब के बारे में जन जागरूकता पैदा करना बताया गया है। नीति में कहा गया है कि, चालू वित्तीय वर्ष में जिन 57 ‘ऑन शॉप’ का नवीनीकरण नहीं हुआ है, उनका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

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