लुधियाना की अदालत ने पूर्व मंत्री आशु की जमानत याचिका रद्द की

लुधियाना की अदालत ने पूर्व मंत्री आशु की जमानत याचिका रद्द की

लुधियाना की अदालत ने पूर्व मंत्री आशु की जमानत याचिका रद्द की
Modified Date: November 29, 2022 / 08:12 pm IST
Published Date: September 9, 2022 6:35 pm IST

लुधियाना, नौ सितंबर (भाषा) खाद्यान्न परिवहन से जुड़े कथित घोटाले के मामले में स्थानीय अदालत ने पंजाब के पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता भारत भूषण आशु की जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी।

आशु फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।

बचाव पक्ष के वकील परोपकार सिंह घुमन ने बताया कि आशु अब जमानत के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अर्जी देंगे। गौरतलब है कि अदालत ने अर्जी पर सात सितंबर को सुनवाई करने के बाद फैसला नौ सितंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।

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पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने राज्य के पूर्व खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री को आशु को 22 अगस्त को गिरफ्तार किया।

कांग्रेस की पंजाब इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष आशु को खाद्यान्न परिवहन के लिए ठेका देने से जुड़े कथित घोटाले के संबंध में लुधियाना से गिरफ्तार किया गया।

भाषा अर्पणा नरेश

नरेश


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