मद्रास उच्च न्यायालय ने विधायक जगन मूर्ति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

मद्रास उच्च न्यायालय ने विधायक जगन मूर्ति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

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  • Publish Date - June 27, 2025 / 09:15 PM IST,
    Updated On - June 27, 2025 / 09:15 PM IST

चेन्नई, 27 जून (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु के विधायक एम जगन मूर्ति द्वारा दायर अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। मूर्ति को एक लड़के के कथित अपहरण के मामले में गिरफ्तारी की आशंका है।

अपहृत लड़के के बड़े भाई ने अपनी जाति से बाहर थेनी जिले की एक महिला से उसके परिवार के विरुद्ध जाकर विवाह किया था।

एम जगन मूर्ति को ‘पूवई’ जगन मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है और वह मुख्य विपक्षी दल ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) की सहयोगी पुरात्ची भारतम पार्टी के अध्यक्ष हैं। मूर्ति केवी कुप्पम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

न्यायमूर्ति एम. जयचंद्रन की अदालत में सुनवाई के दौरान मूर्ति के वकील एस. प्रभाकरण ने दावा किया कि अभियोजन पक्ष ने दुर्भावना और राजनीतिक मंशा से उनके मुवक्किल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

प्रभाकरण ने कहा कि उनके मुवक्किल ने शिकायतकर्ता, दूल्हा और दुल्हन से कभी मुलाकात नहीं की।

याचिका का पुरजोर विरोध करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता जे रविन्द्रन ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपराध में सक्रिय रूप से भाग लिया था। ‘वह सरगना था’ और उसकी भागीदारी के बिना, अपहरण नहीं होता।

भाषा

शुभम धीरज

धीरज