तमिलनाडु के स्कूल, काॅलेज और यूनिवर्सिटी में वंदेमातरम गाना अनिवार्य, मद्रास हाईकोर्ट का फैसला

तमिलनाडु के स्कूल, काॅलेज और यूनिवर्सिटी में वंदेमातरम गाना अनिवार्य, मद्रास हाईकोर्ट का फैसला

तमिलनाडु के स्कूल, काॅलेज और यूनिवर्सिटी में वंदेमातरम गाना अनिवार्य, मद्रास हाईकोर्ट का फैसला
Modified Date: November 29, 2022 / 08:46 pm IST
Published Date: July 25, 2017 3:57 pm IST

 

मद्रास हाई कोर्ट ने राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सप्ताह में कम से कम एक बार वंदेमातरम गाना अनिवार्य कर दिया है. हाई कोर्ट ने ये आदेश एक छात्र की याचिका की सुनवाई में दिया है. इसके अलावा सभी सरकारी दफ्तरों, प्राइवेट कंपनियों में भी महीने में एक बार राष्ट्रगीत जरूर बजना चाहिए।

 

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