मद्रास उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द की

मद्रास उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द की

मद्रास उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द की
Modified Date: January 21, 2026 / 03:05 pm IST
Published Date: January 21, 2026 3:05 pm IST

मदुरै, 21 जनवरी (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज उस प्राथमिकी को रद्द कर दिया है जिसमें उनपर ‘सनातन धर्म’ को लेकर उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणियों को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया गया है।

न्यायमूर्ति एस. श्रीमती ने कहा कि उदयनिधि की टिप्पणियां नफरत फैलाने वाले भाषण के समान थीं और इस पर सवाल उठाना एक प्रतिक्रिया थी।

भाजपा नेता के. अन्नामलाई ने कहा कि अदालत ने ‘भ्रष्ट और हिंदू विरोधी’ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) सरकार द्वारा प्रतिशोध और राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर अमित मालवीय के खिलाफ दायर की गई प्राथमिकी को रद्द कर दिया है।

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भाषा संतोष मनीषा

मनीषा


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