मद्रास उच्च न्यायालय ने द्रमुक नेता सेंथिल बालाजी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

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मद्रास उच्च न्यायालय ने द्रमुक नेता सेंथिल बालाजी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

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  • Publish Date - July 30, 2026 / 12:00 PM IST,
    Updated On - July 30, 2026 / 12:00 PM IST

चेन्नई, 30 जुलाई (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन एवं सतर्कता निदेशालय (डीवीएसी) द्वारा दर्ज तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (टीएएसएमएसी) घोटाला मामले में पूर्व मंत्री और द्रमुक नेता वी. सेंथिल बालाजी की अग्रिम जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति जी. के. इलंथिरैयन ने सेंथिल बालाजी पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के अभियोजन पक्ष के आरोपों का हवाला देते हुए कहा कि मामले की जांच के लिए उनसे हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।

भाषा गोला सिम्मी

सिम्मी