चेन्नई, 11 मई (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के नवनिर्वाचित विधायक आर. श्रीनिवास सेतुपति को शपथ लेने से रोकने का अनुरोध किया गया था।
टीवीके उम्मीदवार तिरुपत्तूर विधानसभा सीट से मात्र एक वोट के अंतर से विजयी घोषित हुआ है।
यह याचिका द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) नेता एवं पूर्व मंत्री के. आर. पेरियाकरुप्पन ने दायर की थी। उन्होंने शिवगंगा जिले की तिरुपत्तूर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। उनके खिलाफ टीवीके उम्मीदवार सेतुपति चुनाव मैदान में थे।
न्यायमूर्ति एल. विक्टोरिया गौरी और न्यायमूर्ति एन. सेंथिलकुमार की अवकाशकालीन पीठ ने दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।
चुनाव परिणाम में टीवीके उम्मीदवार को 83,365 वोट मिले, जबकि द्रमुक प्रत्याशी को 83,364 वोट मिले। इस तरह टीवीके उम्मीदवार मात्र एक वोट के अंतर से विजयी घोषित हुए।
याचिकाकर्ता ने अदालत से मतों की पुनर्गणना कराने का अनुरोध किया है।
इस मामले में उच्च न्यायालय ने रविवार को विशेष सुनवाई भी की थी।
भाषा मनीषा सुरेश
सुरेश