महराजगंज में हत्या के दोषी दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा

महराजगंज में हत्या के दोषी दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा

महराजगंज में हत्या के दोषी दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा
Modified Date: October 1, 2024 / 12:34 am IST
Published Date: October 1, 2024 12:34 am IST

महराजगंज (उप्र), 30 सितंबर (भाषा) महराजगंज जिले की एक अदालत ने सोमवार को 13 साल पहले की गई एक हत्या के मामले में दो भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) असित कुमार सिंह ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश रमाकांत प्रसाद ने दो आरोपियों दुलारे यादव और अनिरुद्ध यादव को 24 जून 2011 को खुशबू (14) की हत्या का दोषी ठहराया। दोनों दोषी सगे भाई हैं।

एएसपी ने बताया कि अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 11-11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि अगर दोषी जुर्माना नहीं जमा करते, तो उन्हें छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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इस मामले में पुलिस ने श्यामदेउरवा थाने में भारतीय दंड संहिता की हत्या समेत अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

घटना का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि 24 जून 2011 को लखिमा गांव में खुशबू की दोनों भाइयों ने गला घोंटकर हत्या कर दी थी।

भाषा सं आनन्द धीरज

धीरज


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