महाराष्ट्र सरकार ने दी अनुमति, अब थिएटर्स के अंदर ले जा सकेंगे खाने-पीने की वस्तुएं
महाराष्ट्र सरकार ने दी अनुमति, अब थिएटर्स के अंदर ले जा सकेंगे खाने-पीने की वस्तुएं
मुंबई। महाराष्ट्र में थिएटर में जाकर फिल्म देखने वाले सिनेप्रेमियों के लिए खुशखबरी आई है। बॉम्बे हाई कोर्ट के दिए गए निर्देशों का अनुपालन करत हुए राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल के अंदर खाने-पीने की वस्तुएं ले जाने की अनुमति दे दी है। राज्य सरकार का यह आदेश एक अगस्त से लागू होगा। इसके साथ ही, सिनेमा हॉल के बाहर बिकने वाले खाद्य पदार्थों की कीमतें भी कम होंगी।
राज्य सरकार ने कहा कि इस बारे में जल्द ही मल्टिप्लेक्स के मालिकों के साथ एक बैठक आयोजित कर मल्टिप्लेक्स के अंदर मिलने वाले खाद्य पदार्थों की कीमतें भी बाजार के समतुल्य करवाई जाएगी। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट की न्यायाधीश आरएम बोर्डे और न्यायाधीश राजेश खेतकर की बेंच ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह सिनेमा हॉल के अंदर खाद्य पदार्थ ले जाने की अनुमति देने पर विचार करे।
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इस जनहित याचिका में कहा गया था कि सिनेमा हॉल के अंदर बाहर का खाना और पानी अंदर ले जाने पर कोई संवैधानिक अथवा कानूनी रोक नहीं है। याचिका में ये भी बताया गया था कि महाराष्ट्र सिनेमा (नियमन) नियम के तहत सिनेमा हॉल और ऑडिटोरियमों के अंदर खाना बेचना और उस बेचने के लिए दर्शकों के पास जाना प्रतिबंधित है, लेकिन ऐसा लंबे समय से और धड़ल्ले से हो रहा है।
वेब डेस्क, IBC24

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