महुआ मोइत्रा ने सरकारी बंगला खाली करने के नोटिस के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया

महुआ मोइत्रा ने सरकारी बंगला खाली करने के नोटिस के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया

महुआ मोइत्रा ने सरकारी बंगला खाली करने के नोटिस के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया
Modified Date: January 18, 2024 / 03:11 pm IST
Published Date: January 18, 2024 3:11 pm IST

नयी दिल्ली, 18 जनवरी (भाषा) लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा ने उन्हें आवंटित सरकारी बंगले को खाली करने के लिए संपदा निदेशालय के नोटिस को चुनौती देते हुए बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित किए जाने के बाद मोइत्रा को आवंटित सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है। यह बंगाल उन्हें बतौर सांसद आवंटित किया गया था।

बेदखली नोटिस के खिलाफ मोइत्रा की याचिका पर न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया शीघ्र ही सुनवाई कर सकते हैं।

तृणमूल कांग्रेस नेता को तुरंत बंगला खाली करने का नोटिस मंगलवार को जारी किया गया था।

पिछले साल आठ दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित किए जाने के बाद उनके सरकारी बंगले का आवंटन रद्द कर दिया गया और सात जनवरी तक उन्हें घर खाली करने के लिए कहा गया था।

मोइत्रा को कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से कथित तौर पर उपहार लेने और उनके साथ संसद की वेबसाइट की ‘यूजर आईडी और पासवर्ड’ साझा करने के आरोप में पिछले साल आठ दिसंबर को ‘अनैतिक आचरण’ का दोषी ठहराया गया था और लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था।

भाषा शफीक नरेश

नरेश


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