हत्या के एक मामले में मुख्य अभियुक्त को आजीवन कारावास

हत्या के एक मामले में मुख्य अभियुक्त को आजीवन कारावास

हत्या के एक मामले में मुख्य अभियुक्त को आजीवन कारावास
Modified Date: April 27, 2026 / 10:20 pm IST
Published Date: April 27, 2026 10:20 pm IST

मंगलुरु (कर्नाटक), 27 अप्रैल (भाषा) मंगलुरु की एक अदालत ने 2017 में जुबैर नाम के एक व्यक्ति की हत्या और इलियास नाम के अन्य व्यक्ति पर हमले के मामले में मुख्य आरोपी को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अपर जिला एवं सत्र अदालत ने मुक्काचेरी निवासी अब्दुल रहिमान (23) उर्फ सुहैल को इस मामले में 22 अप्रैल, 2026 को दोषी करार दिया था।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, यह घटना चार अक्टूबर, 2017 को शाम करीब आठ बजे मुक्काचेरी में एक मस्जिद के पास हुई। आरोपी और अन्य लोगों ने घातक हथियारों से जुबैर पर हमला किया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में बीच बचाव करने वाले इलियास को गंभीर चोट आई थी।

इस मामले में उल्लाल पुलिस थाने में सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था और पुलिस द्वारा सात आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

इससे पूर्व 20 अप्रैल 2022 को अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि दो आरोपियों को बरी कर दिया था। वहीं एक आरोपी की मौत हो गई थी।

अधिवक्ताओं ने कहा कि अब्दुल रहिमान जमानत पर रिहा होने के बाद फरार हो गया था। बाद में उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया था।

भाषा सं राजेंद्र शोभना

शोभना


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