अपहरण कर दुष्कर्म के जुर्म में दोषी को दस साल का कारावास

अपहरण कर दुष्कर्म के जुर्म में दोषी को दस साल का कारावास

अपहरण कर दुष्कर्म के जुर्म में दोषी को दस साल का कारावास
Modified Date: October 17, 2023 / 08:48 pm IST
Published Date: October 17, 2023 8:48 pm IST

जींद, 17 अक्टूबर (भाषा) हरियाणा में जींद जिले की एक अदालत ने एक किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 10 वर्ष के कारावास की मंगलवार को सज़ा सुनाई।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ चंद्रहास की अदालत ने आशीष नामक आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारवास की सज़ा सुनाई तथा उसपर 20 हजार रुपये का जुर्माने भी लगाया।

अभियोजन के मुताबिक, अलेवा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक महिला ने 13 अगस्त 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 17 वर्षीय बेटी लापता हो गई है और पुलिस ने इस बाबत अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था।

पुलिस ने जांच के दौरान गांव डाहौला निवासी आशीष के यहां से लड़की को बरामद किया और उसे गिरफ्तार कर लिया था।

पुलिस ने आशीष के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में अपहरण के अलावा पॉक्सो कानून की धारा भी जोड़ दी थी।

भाषा सं. नोमान

नोमान


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