किशोरी के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 वर्ष कैद

किशोरी के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 वर्ष कैद

किशोरी के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 वर्ष कैद
Modified Date: October 6, 2023 / 09:11 pm IST
Published Date: October 6, 2023 9:11 pm IST

जींद (हरियाणा),छह अक्टूबर (भाषा) जींद की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल की कैद की सजा सुनायी है।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में अभियुक्त सुमित को 20 वर्ष कैद की सजा सुनायी और उसपर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुमार्ना न भरने की सूरत में सुमित को दो साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत के अनुसार इसके इलावा डीएलएसए पीडि़ता को चार लाख की आर्थिक सहायता भी देगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जुलाना थानाक्षेत्र की एक महिला ने 25 अक्टूबर 2021 को पुलिस से शिकायत की थी कि 24 अक्टूबर शाम को उसकी 16 वर्षीय बेटी संदिग्ध परिस्थितियों में घर से गायब हो गई।

इस महिला ने आरोप लगाया था कि जुलाना के वार्ड नंबर 12 के सुमित ने उसकी बेटी का अपहरण किया है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर सुमित के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़की को बरामद कर सुमित को गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने सुमित के खिलाफ अपहरण के अलावा पाक्सो कानून भी लगाया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।

भाषा सं राजकुमार


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