किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म मामले में व्यक्ति को 20 साल की सजा

किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म मामले में व्यक्ति को 20 साल की सजा

किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म मामले में व्यक्ति को 20 साल की सजा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:18 pm IST
Published Date: November 16, 2022 6:12 pm IST

जयपुर, 16 नवंबर (भाषा) राजस्थान में जयपुर की एक स्थानीय अदालत ने किशोरी के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

पॉक्सो अदालत की विशेष न्यायाधीश तारा अग्रवाल ने आरोपी विकास सैनी को अपराध सिद्ध होने पर दोषी मानते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक राकेश महर्षि ने बताया कि 2021 दिसम्बर में आरोपी ने मकान मालिक की 14 साल की बेटी का अपहरण कर लिया था। उन्होंने बताया कि लड़की के परिजनों ने इस संबंध में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।

उन्होंने बताया कि पुलिस जांच में पता चला की आरोपी व्यक्ति लड़की को दिल्ली ले गया जहां उसने एक होटल में लड़की के साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि आरोपी उसके बाद लड़की लखनऊ, हरिद्वार, चंडीगढ़ और शिमला लेकर भी गया था।

महर्षि ने बताया कि फोरेंसिक साक्ष्य और गवाहों के बयान से सैनी का अपराध सिद्ध होने पर अदालत ने उसे 20 साल की कठोर कारावास की सजा और आर्थिक दंड की सजा सुनाई।

भाषा कुंज पृथ्वी अमित

अमित


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