पत्नी को दहेज के लिए जहर देकर मारने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास

पत्नी को दहेज के लिए जहर देकर मारने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास

पत्नी को दहेज के लिए जहर देकर मारने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास
Modified Date: November 29, 2022 / 08:47 pm IST
Published Date: October 1, 2020 8:34 am IST

रामगढ़, एक अक्तूबर (भाषा) झारखंड के रामगढ़ जिले की एक अदालत ने दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या करने वाले व्यक्ति को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने 27 वर्षीय नरेश महतो को 50,000 रुपये दहेज के लिए 21 वर्षीया दयामनि देवी की जहर देकर हत्या करने के मामले में दोषी ठहराया।

रामगढ़ के प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय प्रताप सिंह ने बुधवार को महतो को इस मामले में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

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अतिरिक्त लोक अभियोजक एस के शुक्ला ने अदालत के आदेश का विवरण देते हुए बताया कि छह फरवरी, 2018 को नरेश ने अपनी पत्नी की जहर देकर हत्या कर दी थी। दयामनि के पिता ने नरेश के खिलाफ दहेज के लिए उनकी बेटी की हत्या किए जाने का मुकदमा दर्ज कराया था।

अदालत ने नरेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

भाषा इन्दु सिम्मी

सिम्मी


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