मणिपुर में महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की ‘बाल देखभाल अवकाश’ नीति लागू

मणिपुर में महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की 'बाल देखभाल अवकाश' नीति लागू

मणिपुर में महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की ‘बाल देखभाल अवकाश’ नीति लागू
Modified Date: April 25, 2025 / 11:50 am IST
Published Date: April 25, 2025 11:50 am IST

इम्फाल, 25 अप्रैल (भाषा) मणिपुर सरकार ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार की ‘बाल देखभाल अवकाश’ (सीसीएल) नीति को अपनाने की मंजूरी दे दी है।

यह नीति महिला कर्मचारियों और ऐसे एकल पुरुष कर्मचारियों पर लागू होगी जिनके नाबालिग बच्चे (18 वर्ष से कम आयु) हैं।

मणिपुर में मई 2023 से जारी जातीय हिंसा में अब तक कम से कम 260 लोगों की जान जा चुकी है और वर्तमान में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है।

 ⁠

वित्त आयुक्त एन. अशोक कुमार द्वारा जारी बयान में कहा गया, ‘महिला कर्मचारी एवं एकल पुरुष कर्मचारी जिनके नाबालिग बच्चे हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा ‘बाल देखभाल अवकाश’ (सीसीएल) दिया जा सकता है। यह अवकाश पूरे सेवा काल में अधिकतम 730 दिन के लिए दिया जा सकेगा। यह छुट्टी पहले दो बच्चों के पालन-पोषण या परीक्षा, बीमारी आदि जैसी किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए दी सकती है।’

सरकार ने प्रसव के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु या मृत शिशु जन्म की स्थिति में 60 दिन के विशेष मातृत्व अवकाश को भी मंजूरी दी है।

बयान में कहा गया, ‘मृत शिशु जन्म या बच्चे की प्रसव के तुरंत बाद मृत्यु से उत्पन्न संभावित मानसिक आघात के मद्देनजर सरकार ने केंद्रीय महिला कर्मचारियों को विशेष शर्तों के अधीन 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया है।’

भाषा राखी वैभव

वैभव


लेखक के बारे में