दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद एमसीसी ने नीट-एसएस दूसरे चरण का पंजीकरण फिर खोला

दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद एमसीसी ने नीट-एसएस दूसरे चरण का पंजीकरण फिर खोला

दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद एमसीसी ने नीट-एसएस दूसरे चरण का पंजीकरण फिर खोला
Modified Date: August 6, 2026 / 09:48 am IST
Published Date: August 6, 2026 9:48 am IST

नयी दिल्ली, छह अगस्त (भाषा) केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा सुपर स्पेशियलिटी (नीट-एसएस) 2025 की ‘काउंसलिंग’ के दूसरे चरण से संबंधित तीन अगस्त की अधिसूचना वापस ले ली है। अदालत ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को दोबारा पंजीकरण कर काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी है।

एमसीसी ने एक नोटिस में कहा कि यह फैसला पांच अगस्त को सुनील एवं अन्य बनाम चिकित्सा परामर्श समिति (रिट याचिका संख्या 11097/2026) मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर लिया गया है।

नोटिस में कहा गया है, ‘‘अदालत ने अपने आदेश में याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को दोबारा पंजीकरण कराने और नीट-एसएस 2025 काउंसलिंग के दूसरे चरण में भाग लेने की अनुमति दी है।’’

समिति ने कहा कि अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों और जतायी गयी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने तीन अगस्त को जारी अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का निर्णय लिया है।

एमसीसी ने ‘काउंसलिंग’ का संशोधित कार्यक्रम भी जारी किया है।

नोटिस के अनुसार, सीट छोड़ने का पोर्टल सभी अभ्यर्थियों के लिए सात अगस्त को शाम चार बजे तक खुला रहेगा।

संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, दूसरे चरण के लिए नया पंजीकरण और विकल्प भरने की प्रक्रिया नौ अगस्त को सुबह 10 बजे से फिर शुरू होगी। विस्तृत संशोधित कार्यक्रम एमसीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

यह फैसला दिल्ली उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद लिया गया है, जिसके कारण एमसीसी ने अपनी पहले की अधिसूचना में संशोधन करते हुए नीट-एसएस 2025 काउंसलिंग के दूसरे चरण के लिए पंजीकरण प्रक्रिया दोबारा खोलने का निर्णय किया है।

भाषा गोला सिम्मी

सिम्मी


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