मेघालय मंत्रिमंडल ने आपराधिक न्याय सुधारों को मंजूरी दी

मेघालय मंत्रिमंडल ने आपराधिक न्याय सुधारों को मंजूरी दी

मेघालय मंत्रिमंडल ने आपराधिक न्याय सुधारों को मंजूरी दी
Modified Date: July 10, 2025 / 08:16 pm IST
Published Date: July 10, 2025 8:16 pm IST

शिलांग, 10 जुलाई (भाषा) मेघालय मंत्रिमंडल ने शासन में सुधार, न्यायिक कार्यकुशलता और सांस्कृतिक संवर्धन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए बुधवार को तीन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी।

इन प्रस्तावों में नये राष्ट्रीय आपराधिक कानूनों के तहत आपराधिक न्याय नियमावलियां, मेघालय फिल्म पर्यटन नीति 2025 और ग्रुप-डी के पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार खत्म किया जाना शामिल है।

मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

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राज्य सरकार के प्रवक्ता पॉल लिंगदोह ने कहा कि तीन नयी आपराधिक न्याय नियमावलियों का मकसद राज्य की कानूनी प्रक्रियाओं को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के अनुरूप बनाना है।

उन्होंने बताया कि मेघालय ई-शक्ति प्रबंधन नियमावली 2025 से मोबाइल एप्लिकेशन ई-शक्ति के माध्यम से वीडियो और फोटो जैसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के सुरक्षित, छेड़छाड़-रहित भंडारण हो पायेगा, जो अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) और ‘इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस)’ के साथ एकीकरण है।

भाषा पारुल राजकुमार

राजकुमार


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