मेघालय मंत्रिमंडल ने न्यू शिलांग कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी
मेघालय मंत्रिमंडल ने न्यू शिलांग कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी
शिलांग, 14 नवंबर (भाषा) मेघालय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को न्यू शिलांग टाउनशिप में अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण, ग्रुप डी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में संशोधन और राज्य के वित्तीय घाटे की सीमा में पुनरीक्षण समेत कई अहम फैसलों को मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने कहा कि मंत्रिमंडल ने टाइनरिंग में 35 एकड़ भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ताकि न्यू शिलांग टाउनशिप में एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी और नॉलेज सिटी को जोड़ने वाला एक कॉरिडोर विकसित किया जा सके। यह भूमि केंद्रीय जेल को उसके वर्तमान स्थान से स्थानांतरित करने की प्रस्तावित योजना में भी सहायक होगी।
उन्होंने कहा, “यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि हम न्यू शिलांग का विस्तार और निर्माण जारी रखे हुए हैं। प्रशासनिक और नॉलेज सिटी जोन के बीच सुचारू कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है।”
कैबिनेट ने ‘मेघालय मिनिस्टीरियल डिस्ट्रिक्ट एस्टैब्लिशमेंट सर्विस रूल्स, 2017’ के नियम 6(डी) में संशोधन को भी मंजूरी दी है, ताकि ‘ग्रुप-डी’ पदों के लिए भर्ती मानकों को स्पष्ट किया जा सके।
वर्षों से 1996 और 2017 में जारी दो परस्पर विरोधी कार्यालय ज्ञापनों (ओएम) के कारण यह अस्पष्टता बनी हुई थी कि ‘ग्रुप-डी’ के 50 प्रतिशत रिक्त पद नियमित आकस्मिक कर्मियों (आरसीडब्ल्यू) के माध्यम से भरे जाएं या प्रत्यक्ष भर्ती से।
मुख्यमंत्री ने कहा, “आज मंत्रिमंडल ने इस लंबे समय से चली आ रही अस्पष्टता को दूर कर दिया है। हमने 1996 के ओएम को लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत ‘ग्रुप-डी’ के 50 प्रतिशत रिक्त पद अब नियमित आकस्मिक कर्मियों के माध्यम से भरे जाएंगे।”
एक अन्य निर्णय में, मंत्रिमंडल ने मेघालय वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2006 में संशोधनों को भी मंजूरी दी।
संशोधन के तहत राज्य के राजकोषीय घाटे की सीमा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के तीन प्रतिशत से बढ़ाकर 3.5 प्रतिशत कर दिया गया है।
संगमा ने कहा कि इससे राज्य अतिरिक्त उधार ले सकेंगे और विकास गतिविधियों को समर्थन मिलेगा।
भाषा राखी नरेश दिलीप
दिलीप

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