मेघालय सरकार ने राज्य आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया

मेघालय सरकार ने राज्य आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया

मेघालय सरकार ने राज्य आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया
Modified Date: August 26, 2023 / 02:36 pm IST
Published Date: August 26, 2023 2:36 pm IST

शिलांग, 26 अगस्त (भाषा) मेघालय सरकार ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मूलचंद गर्ग को राज्य आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है।

आरक्षण नीति में खासी और गारो आदिवासियों के लिए 40-40 प्रतिशत, अन्य पिछड़ी जनजातियों के लिए 15 प्रतिशत और खुली श्रेणी के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण का प्रवाधान किया गया है। खासी हिल्स क्षेत्र के कुछ संगठनों द्वारा उनकी जनसंख्या का हवाला देते हुए आरक्षण नीति की समीक्षा की मांग किए जाने के बाद यह फैसला लिया गया।

मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) गर्ग और विशेषज्ञ समिति के चार अन्य सदस्यों के नाम को मंजूरी दे दी।

मेघालय के कैबिनेट मंत्री अम्पारीन लिंगदोह ने बताया कि विशेषज्ञ समिति से 12 महीने के भीतर मेघालय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है।

भाषा खारी पारुल

पारुल


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