वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बीमा कंपनियों में 100 प्रतिशत एफडीआई को अधिसूचित किया

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बीमा कंपनियों में 100 प्रतिशत एफडीआई को अधिसूचित किया

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बीमा कंपनियों में 100 प्रतिशत एफडीआई को अधिसूचित किया
Modified Date: February 12, 2026 / 12:56 am IST
Published Date: February 12, 2026 12:56 am IST

नयी दिल्ली, 11 फरवरी (भाषा) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) अधिसूचित किया है। यह कदम इस संबंध में कानून के पारित होने के बाद उठाया गया है।

डीपीआईआईटी ने एक अधिसूचना में कहा कि भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र पर मौजूदा एफडीओ नीति की समीक्षा की है और समय-समय पर संशोधित समेकित एफडीआई नीति 2020 के तहत संशोधन किए हैं।

बीमा कंपनियों में स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। वहीं, भारतीय जीवन बीमा निगम के मामले में, स्वचालित मार्ग के माध्यम से केवल 20 प्रतिशत की अनुमति है।

संसद ने दिसंबर में सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया। इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक कानून बन गया।

भाषा आशीष नेत्रपाल

नेत्रपाल


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