गृह मंत्रालय ने एनजीओ सीएचआरआई, एएडब्ल्यूडब्ल्यू का एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया |

गृह मंत्रालय ने एनजीओ सीएचआरआई, एएडब्ल्यूडब्ल्यू का एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया

गृह मंत्रालय ने एनजीओ सीएचआरआई, एएडब्ल्यूडब्ल्यू का एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:45 PM IST, Published Date : April 26, 2022/4:03 pm IST

नयी दिल्ली, 26 अप्रैल (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दो गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) ‘कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनीशिएटिव’ (सीएचआरआई) और ‘अपने आप वुमेन वर्ल्डवाइड’ (एएडब्ल्यूडब्ल्यू) का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि दोनों एनजीओ विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 के तहत अनिवार्य वार्षिक वित्तीय विवरण दाखिल करने में कथित तौर पर विफल रहे।

अधिकारियों ने कहा कि गृह मंत्रालय ने यह भी पाया है कि गैर सरकारी संगठनों ने विदेशी चंदे के रूप में प्राप्त धन की कथित तौर पर हेराफेरी की।

सीएचआरआई की वेबसाइट के अनुसार, यह राष्ट्रमंडल देशों में सरकार और अन्य सार्वजनिक निकायों से जानकारी प्राप्त करने के लिए लोगों के बुनियादी मानव अधिकार की प्राप्ति के क्षेत्र में काम करता है।

एएडब्ल्यूडब्ल्यू की स्थापना मुंबई के एक रेडलाइट इलाके में 22 महिलाओं ने की थी। इसकी वेबसाइट के अनुसार, यह संगठन देह व्यापार के लिए महिलाओं की खरीद -फरोख्त का विरोधी है और महिलाओं की मदद के लिए काम करता है।

वर्ष 2017 से 2021 तक सरकार ने करीब 1,900 गैर सरकारी संगठनों का एफसीआरए के तहत पंजीकरण रद्द किया है।

भाषा देवेंद्र मनीषा

मनीषा

 

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