नाबालिग यौन उत्पीड़न मामला : दिल्ली सरकार के निलंबित अधिकारी खाखा को न्यायिक हिरासत में भेजा गया |

नाबालिग यौन उत्पीड़न मामला : दिल्ली सरकार के निलंबित अधिकारी खाखा को न्यायिक हिरासत में भेजा गया

नाबालिग यौन उत्पीड़न मामला : दिल्ली सरकार के निलंबित अधिकारी खाखा को न्यायिक हिरासत में भेजा गया

:   Modified Date:  August 23, 2023 / 03:01 PM IST, Published Date : August 23, 2023/3:01 pm IST

नयी दिल्ली, 23 अगस्त (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने एक नाबालिग से कई बार बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के आरोपी दिल्ली सरकार के निलंबित अधिकारी प्रेमोदय खाखा को बुधवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

नाबालिग को गर्भपात के लिए दवा देने की आरोपी अधिकारी की पत्नी सीमा रानी की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है।

दोनों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) रिचा परिहार की अदालत में पेश किया गया।

आरोपी के वकील उमाशंकर गौतम ने कहा कि दोनों आरोपियों को अब उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद छह सितंबर को अदालत में पेश किया जाएगा।

पुलिस ने बताया कि खाखा ने नवंबर 2020 और जनवरी 2021 के बीच लड़की से कई बार कथित रूप से बलात्कार किया था। आरोपी लड़की के पिता का मित्र था और उसके परिवार के साथ उसके करीबी संबंध थे। एक अक्टूबर, 2020 को पिता की मृत्यु के बाद वह आरोपी के घर पर ही रह रही थी।

एक अस्पताल में पीड़ित के मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराने के बाद दंपति को सोमवार को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने कहा कि यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (2) (एफ) (रिश्तेदार, अभिभावक या शिक्षक, विश्वासपात्र या महिला के प्रति जवाबदेह व्यक्ति का इस तरह की महिला से बलात्कार करना) और 509 (महिला की गरिमा को भंग करने के इरादे से शब्दों का इस्तेमाल, इशारे या कार्य करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने कहा कि मामले में आईपीसी की धाराएं 506 (आपराधिक धमकी), 323 (जानबूझकर नुकसान पहुंचाना), 313 (महिला की सहमति के बिना उसका गर्भपात कराना) और 120 बी (आपराधिक साजिश) भी लगाई गई हैं।

भाषा सुरभि नरेश

नरेश

 

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