चिकित्सकीय आधार पर शराब सेवन के लिए ‘रेड कार्ड’ परमिट जारी करेगा मिजोरम

चिकित्सकीय आधार पर शराब सेवन के लिए 'रेड कार्ड' परमिट जारी करेगा मिजोरम

चिकित्सकीय आधार पर शराब सेवन के लिए ‘रेड कार्ड’ परमिट जारी करेगा मिजोरम
Modified Date: June 3, 2026 / 03:08 pm IST
Published Date: June 3, 2026 3:08 pm IST

आइजोल, तीन जून (भाषा) मिजोरम में अब चिकित्सीय आधार पर लोगों को भारत में निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) के सेवन की अनुमति दी जाएगी और इसके लिए ‘रेड कार्ड’ परमिट जारी किए जायेंगे। मिजोरम में शराब पर प्रतिबंध है। यह जानकार अधिकारियों ने बुधवार को दी।

आबकारी एवं मादक पदार्थ विभाग द्वारा मंगलवार को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, यह परमिट ‘मिजोरम मद्य (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2025’ की धारा 45बी (1) के तहत उन पात्र आवेदकों को दिया जाएगा, जिनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए शराब रखना और उसका सेवन करना आवश्यक है।

अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए आवेदन फॉर्म सभी जिलों के आबकारी एवं मादक पदार्थ कार्यालयों से प्राप्त किए जा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि पांच हजार रुपये के शुल्क भुगतान पर यह परमिट एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

पिछले साल मार्च में विधानसभा ने विपक्षी दलों के कड़े विरोध के बीच ‘मिजोरम मद्य (निषेध) अधिनियम, 2019’ में संशोधन किया था। नए कानून के तहत गणमान्य व्यक्तियों के साथ-साथ विदेशी और घरेलू पर्यटकों को भी विशेष शराब परमिट देने का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, संशोधित कानून में स्थानीय स्तर पर उत्पादित कृषि और बागवानी फसलों जैसे अदरक, केला, ड्रैगन फ्रूट, पैशन फ्रूट, अनानास, करौंदा, अमरूद, स्टारफ्रूट, गन्ना, कटहल, तरबूज और खरबूजे से बनी स्थानीय वाइन और फ्रूट बियर के निर्माण, बिक्री तथा आपूर्ति की भी अनुमति दी गई है।

‘मिजोरम मद्य (निषेध) अधिनियम, 2019’ राज्य की पिछली मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) सरकार के कार्यकाल में लागू किया गया था, जिसके तहत राज्य में शराब से संबंधित किसी भी पदार्थ के निर्माण, सेवन, बिक्री और आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था।

भाषा सुमित रंजन

रंजन


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