मुजफ्फरनगर : Mother reached jail due to son’s testimony उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सटे शामली जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के मामले में उसकी पत्नी समेत दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी है। खास बात यह है कि दोषी करार दी गयी महिला के छह साल के बेटे की गवाही भी इस दंड की प्रमुख वजह रही।
Mother reached jail due to son’s testimony अभियोजन पक्ष के मुताबिक दो जून 2018 को शामली जिले के मनलेंडी गांव में राजेश नामक महिला ने अवैध सम्बन्धों में बाधक बनने पर प्रेमी प्रदीप की मदद से अपने पति धर्मवीर की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को फंदे से लटका दिया।
मामले में राजेश का छह साल का बेटा कार्तिक घटना का चश्मदीद गवाह था। उसने अदालत में अपनी मां के खिलाफ गवाही देते हुए कहा कि राजेश ने अपने साथी प्रदीप की मदद से उसके पति धर्मवीर का गला घोंटा और घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिये शव को फंदे से लटका दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरजेश कुमार ने कार्तिक के बयान समेत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को राजेश और उसके प्रेमी प्रदीप को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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