राजस्थान: व्यापारी की हत्या के मामले में दंपत्ति को उम्रकैद की सजा

राजस्थान: व्यापारी की हत्या के मामले में दंपत्ति को उम्रकैद की सजा

राजस्थान: व्यापारी की हत्या के मामले में दंपत्ति को उम्रकैद की सजा
Modified Date: September 8, 2026 / 01:00 pm IST
Published Date: September 8, 2026 1:00 pm IST

जयपुर, आठ सितंबर (भाषा) राजस्थान की एक स्थानीय अदालत ने श्रीगंगानगर में व्यापारी की हत्या के मामले में एक दंपत्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश कमल लोहिया ने सोमवार को अपने फैसले में आरोपी जसमीन उर्फ आशु (26) और उसके पति रोहित (27) को दोषी ठहराते हुए उनपर 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक राजपाल नायक के अनुसार, यह घटना दिसंबर 2022 में पुरानी आबादी पुलिस थाना क्षेत्र में हुई थी जब विजेंद्र सिंह राठौड़ का अधजला शव खाली भूखंड में मिला।

नायक के अनुसार, जसमीन के पीड़ित विजेंद्र के साथ कथित तौर पर संबंध थे। इस दंपत्ति ने उसे अपने किराए के मकान पर बुलाया। रोहित कथित तौर पर बाथरूम में छिप गया और जब विजेंद्र, जसमीन के साथ था तो उसने लोहे के तवे से पीड़ित के सिर पर हमला किया।

आरोप है कि दंपत्ति ने विजेंद्र के एटीएम कार्ड, नकदी और मोबाइल फोन छीन लिए। उससे एटीएम पिन भी पूछ लिया। इसके बाद उन्होंने पीड़ित विजेंद्र को बांधकर तवे व डंडों से पीटा जिससे उसकी मौत हो गई।

आरोपी शव को कथित तौर पर चोरी की रेहड़ी पर डालकर एक खाली भूखंड में ले गए और पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी। बाद में उन्होंने विजेंद्र के एटीएम कार्ड से पैसे निकाले। पुलिस ने आरोपी दंपत्ति को पंजाब के अबोहर से गिरफ़्तार किया था।

भाषा पृथ्वी

मनीषा

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