मुंद्रा बंदरगाह मादक पदार्थ तस्करी मामला : न्यायालय ने कारोबारी की जमानत याचिका खारिज की
मुंद्रा बंदरगाह मादक पदार्थ तस्करी मामला : न्यायालय ने कारोबारी की जमानत याचिका खारिज की
नयी दिल्ली, 13 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मुंद्रा बंदरगाह पर 21,000 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ तस्करी मामले में गिरफ्तार दिल्ली के एक व्यवसायी की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।
हालांकि, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने आरोपी हरप्रीत सिंह तलवार उर्फ कबीर तलवार को जमानत के लिए छह महीने बाद अदालत जाने की छूट दे दी।
पीठ ने तलवार के खिलाफ आतंकवाद के वित्तपोषण के आरोप को अपरिपक्व बताया और विशेष अदालत को मामले की सुनवाई जल्द पूरी करने के लिए महीने में दो बार मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
गत 23 अप्रैल को, शीर्ष अदालत ने जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इससे पहले राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने कहा था कि बिक्री से प्राप्त आय का इस्तेमाल लश्कर-ए-तैयबा की आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए किया गया था।
राष्ट्रीय राजधानी में कुछ क्लब चलाने वाले तलवार को एजेंसी ने अगस्त, 2022 में गिरफ्तार किया था।
मुंद्रा बंदरगाह पर 21,000 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ की तस्करी को देश में सबसे बड़ी मादक पदार्थ तस्करी माना जाता है। 12 सितंबर, 2021 को अफगानिस्तान से ईरान के रास्ते कुछ कंटेनर मुंद्रा बंदरगाह पहुंचे थे, जिनमें अर्ध-प्रसंस्कृत टैल्क पत्थरों से भरे बैग थे।
खुफिया सूचनाओं के आधार पर, राजस्व खुफिया निदेशालय ने 13 सितंबर, 2021 को कंटेनरों की जांच की और कुछ बैग में हेरोइन पाई गई, जिसके परिणामस्वरूप अंततः 21,000 करोड़ रुपये की 2988.21 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई।
जांचकर्ताओं ने बाद में पाया कि यह छठी और आखिरी खेप थी जिसे रोका गया था। मामले के सिलसिले में अफगान नागरिकों सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
भाषा वैभव मनीषा
मनीषा

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