तीन सौ रुपये के लेनदेन विवाद में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
तीन सौ रुपये के लेनदेन विवाद में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
नोएडा, 13 मई (भाषा) जनपद गौतम बुद्ध नगर न्यायालय ने मात्र 300 रुपये के लेनदेन के विवाद में एक व्यक्ति की हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) की अदालत ने मंगलवार शाम को हत्या के एक मामले के आरोपी विजय हरिकिशन को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अधिकारी के अनुसार दोषी पर 20 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। उन्होंने बताया कि 9 मार्च, 2023 को रामअवतार नामक व्यक्ति की विजय ने हत्या कर दी थी। अधिकारी के अनुसार मात्र 300 रूपए के लेनदेन के विवाद में यह हत्या की गई। मृतक के भाई ज्ञान सिंह ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाया था।
भाषा सं. वैभव
वैभव

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