मुर्शिदाबाद हिंसा: शीर्ष अदालत ने बंगाल सरकार की उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज की
मुर्शिदाबाद हिंसा: शीर्ष अदालत ने बंगाल सरकार की उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज की
नयी दिल्ली, 16 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार की कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें जनवरी में मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा की घटनाओं की एनआईए जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने ‘‘संतुलित दृष्टिकोण’’ अपनाया है।
उच्चतम न्यायालय राज्य द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उच्च न्यायालय के 26 फरवरी के आदेश को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था।
सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की एक अन्य याचिका पर अपने 11 फरवरी के आदेश का हवाला दिया।
उच्चतम न्यायालय ने तब एनआईए को मुर्शिदाबाद में हिंसा और अशांति की बार-बार होने वाली घटनाओं से संबंधित मामले में आतंकवादी कृत्यों से संबंधित यूएपीए प्रावधान को लागू करने के औचित्य को बताते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था।
राज्य की अपील का निपटारा करते हुए, पीठ ने सरकार को एनआईए जांच के खिलाफ अपनी शिकायतों के साथ उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा था।
भाषा शफीक दिलीप
दिलीप

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