मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन उत्पीड़न मामला- ब्रजेश ठाकुर और अन्य आरोपियों ने की 11 लड़कियों की हत्या, सुप्रीम कोर्ट में CBI का बड़ा खुलासा

मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन उत्पीड़न मामला- ब्रजेश ठाकुर और अन्य आरोपियों ने की 11 लड़कियों की हत्या, सुप्रीम कोर्ट में CBI का बड़ा खुलासा

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  • Publish Date - May 4, 2019 / 02:59 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:34 PM IST

नई दिल्ली। सीबीआई ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में मुजफ्फरपुर आश्रय गृह से जुड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है। सीबीआई के मुताबिक मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन उत्पीड़न मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर और उसके सहयोगियों ने 11 लड़कियों की कथित रूप से हत्या की है। सीबीआई ने बताया कि एक श्मशान घाट से ‘हड्डियों की पोटली’ बरामद हुई है। बता दें कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में करीब 34 लड़कियों के साथ रेप की पुष्टि हुई थी। इस मामले में उच्चतम न्यायालय बिहार प्रशासन को भी कई बार फटकार लगा चुका है।

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उच्चतम न्यायालय में दायर अपने शपथ पत्र में, सीबीआई ने कहा कि जांच के दौरान दर्ज पीड़ितों के बयानों में 11 लड़कियों के नाम सामने आए हैं जिनकी ब्रजेश ठाकुर और उनके सहयोगियों ने कथित रूप से हत्या की थी। सीबीआई ने ये भी बताया है कि एक आरोपी की निशानदेही पर एक श्मशान घाट में बताए स्थान की खुदाई की गई जहां से हड्डियों की पोटली बरामद हुई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक एनजीओ द्वारा संचालित आश्रय गृह में कई लड़कियों का कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया गया था और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान की रिपोर्ट के बाद इस मुद्दे ने पूरे देश की राजनीति को गर्मा दिया था।

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मामला गर्माने के बाद इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। सीबाआई ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर सहित 21 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा,’जांच के दौरान, जांच अधिकारियों और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं न्यूरो विज्ञान संस्थान द्वारा दर्ज पीड़ितों के बयान में 11 लड़कियों के नाम सामने आए हैं जिनकी आरोपी ब्रजेश ठाकुर तथा उसके सहयोगियों ने कथित रूप से हत्या कर दी थी’ । सीबीआई ने एक आवेदन पर हलफनामा दायर करते हुए कहा, ‘गुड्डू पटेल नाम के एक आरोपी से पूछताछ के दौरान खुलासे वाले तथ्यों के आधार पर, आरोपी की निशानदेही पर श्मशान घाट में एक खास स्थान की खुदाई की गई और मौके से हड्डियों की एक पोटली बरामद हुई है’।

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बता दें कि इस मामले में प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई की है। प्रधान न्यायाधीश पीठ ने कहा कि वह आवेदन पर सीबीआई को औपचारिक नोटिस जारी करेगी और चार सप्ताह के भीतर इसका जवाब देना होगा ।