नेशनल हेराल्ड मामला: सोनिया और राहुल को ईडी की याचिका पर जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय

नेशनल हेराल्ड मामला: सोनिया और राहुल को ईडी की याचिका पर जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय

नेशनल हेराल्ड मामला: सोनिया और राहुल को ईडी की याचिका पर जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय
Modified Date: July 27, 2026 / 05:07 pm IST
Published Date: July 27, 2026 5:07 pm IST

नयी दिल्ली, 27 जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े धनशोधन मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य लोगों के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सोमवार को संबंधित पक्षों को जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया।

न्यायमूर्ति मनोज जैन ने कहा कि अदालत इस मामले की सुनवाई 10 सितंबर को करेगी।

न्यायमूर्ति जैन ने कहा, ‘‘हम आज (सोमवार को) इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते। पहले से निर्धारित दो अन्य मामलों पर भी आज सुनवाई होनी है। अदालत की वाद सूची में मामलों की संख्या बहुत अधिक हैं।’’

प्रतिवादी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने ईडी की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का अनुरोध किया।

ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में निचली अदालत का फैसला ‘पूरी तरह गलत’ है और उच्च न्यायालय द्वारा दो महीने पहले समय दिए जाने के बावजूद प्रतिवादियों ने अब तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया है।

सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी, ‘‘यह केवल कानून से जुड़ा सवाल है। जवाब दाखिल करने के लिए दो महीने पहले समय दिया गया था। मैं जवाब दाखिल करने का विरोध नहीं कर सकता। यह पूरी तरह से कानून का सवाल है।”

अदालत ने आदेश दिया, “दलीलों के लिए मामले को 10 सितंबर को सूचीबद्ध किया जाए। अगर जवाब दाखिल नहीं किया गया है, तो उसे तीन हफ्तों के भीतर दाखिल किया जाए।”

उच्च न्यायालय ने 22 दिसंबर 2025 को मुख्य याचिका के साथ-साथ निचली अदालत के 16 दिसंबर के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली ईडी की अर्जी पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य लोगों को नोटिस जारी किये थे।

निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि इस मामले में एजेंसी की शिकायत पर संज्ञान लेना ‘कानूनन स्वीकार्य नहीं है’ क्योंकि यह किसी प्राथमिकी पर आधारित नहीं है।

उच्च न्यायालय ने ईडी की याचिका पर गांधी परिवार के अलावा सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी को भी नोटिस जारी किया था।

ईडी ने इन सबके अलावा कांग्रेस के दिवंगत नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस पर साजिश रचने एवं धनशोधन का आरोप लगाया है।

भाषा जितेंद्र सुरेश

सुरेश


लेखक के बारे में