‘न्यूजक्लिक’ मामला: चक्रवर्ती ने सरकारी गवाह बनने के लिए दिल्ली की अदालत का रुख किया

‘न्यूजक्लिक’ मामला: चक्रवर्ती ने सरकारी गवाह बनने के लिए दिल्ली की अदालत का रुख किया

‘न्यूजक्लिक’ मामला: चक्रवर्ती ने सरकारी गवाह बनने के लिए दिल्ली की अदालत का रुख किया
Modified Date: December 25, 2023 / 01:17 pm IST
Published Date: December 25, 2023 1:17 pm IST

नयी दिल्ली, 25 दिसंबर (भाषा) समाचार पोर्टल ‘न्यूजक्लिक’ में मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने चीन के समर्थन में दुष्प्रचार करने संबंधी मामले में गवाह बनने की अनुमति लेने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है।

चीन के समर्थन में प्रचार के लिए धन प्राप्त करने के आरोपों को लेकर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यूएपीए आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने के मकसद से लाया गया है।

चक्रवर्ती ने पिछले सप्ताह विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर के समक्ष आवेदन दायर कर मामले में माफी दिए जाने का अनुरोध किया था और दावा किया था कि उनके पास महत्वपूर्ण जानकारी है जिसके बारे में वह मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस को बताना चाहते हैं।

न्यायाधीश ने चक्रवर्ती का बयान दर्ज करने के लिए मामले को मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष भेज दिया है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, एजेंसी चक्रवर्ती के बयान को पढ़ने के बाद इस पर निर्णय लेगी कि अदालत के सामने इस आवेदन का समर्थन किया जाए या नहीं।

दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने चक्रवर्ती और न्यूज पोर्टल के संस्थापक एवं प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को तीन अक्टूबर को हिरासत में ले लिया था। वे दोनों इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। उन पर पैसे लेकर चीन के समर्थन में दुष्प्रचार करने का आरोप है।

भाषा

सिम्मी नरेश

नरेश


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