न्यूजक्लिक विवाद: न्यायालय ने संस्थापक, एचआर प्रमुख की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस से जवाब मांगा

न्यूजक्लिक विवाद: न्यायालय ने संस्थापक, एचआर प्रमुख की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस से जवाब मांगा

न्यूजक्लिक विवाद: न्यायालय ने संस्थापक, एचआर प्रमुख की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस से जवाब मांगा
Modified Date: October 19, 2023 / 08:37 pm IST
Published Date: October 19, 2023 8:37 pm IST

नयी दिल्ली, 19 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और इसके मानव संसाधन (एचआर) विभाग प्रमुख अमित चक्रवर्ती की आतंकवाद निरोधक कानून यूएपीए के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस से जवाब देने को कहा।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और 30 अक्टूबर तक जवाब मांगा। पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की ओर से क्रमश: वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल तथा देवदत्त कामत ने कहा कि वे जेल में हैं और याचिकाओं पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए।

शीर्ष अदालत ने 16 अक्टूबर को मामले को अत्यावश्यक आधार पर सूचीबद्ध करने पर सहमति जता दी थी। तब सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इसका उल्लेख किया था।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा था कि वह मामले को अत्यावश्यक आधार पर सूचीबद्ध करने पर फैसला करेंगे।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोनों की गिरफ्तारी और उसके बाद पुलिस रिमांड के खिलाफ उनकी याचिकाओं को 13 अक्टूबर को खारिज कर दिया था। दोनों को दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई ने तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

निचली अदालत ने उन्हें 10 अक्टूबर को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था।

भाषा वैभव पवनेश

पवनेश


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