नयी दिल्ली, नौ जून (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मदुरै में जलाशय ‘पुडुकुलम कनमोई’ को कुछ पत्रकारों को आवंटित किये जाने पर रोक लगा दी और इस विषय पर तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा है।
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जलाशय को विघटित नहीं जा सकता और तमिलनाडु तालाब संरक्षण और अतिक्रमण बेदखली कानून, 2017 तथा उच्चतम न्यायालय के फैसलों के अनुरूप इसे संरक्षित रखना होगा।
पीठ ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया जो संबंधित विभागों के साथ समन्वय करते हुए एक महीने के अंदर ई-मेल से जवाब देंगे।
उन्होंने कहा, ‘‘मदुरै के जिलाधिकारी को भी जवाब देने के लिए नोटिस भेजा जा सकता है।’’
अधिकरण ने कहा कि आगे इस बारे में पड़ताल के लंबित रहने तक यथास्थिति बनाकर रखी जा सकती है।
इस मामले में अधिकरण अब 23 अगस्त को सुनवाई करेगा।
अधिकरण राज्य सरकार के भूमि निष्पादन प्रकोष्ठ के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभागके आदेश के खिलाफ टी एम विनोद की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। विनोद ने कानून का उल्लंघन करके कतिपय पत्रकारों को पुडुकुलम कनमोई आबंटित करने के आदेश को चुनौती दी है।
भाषा वैभव अनूप
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