Sleeper Coach Bus: अब सड़कों पर नहीं दिखेगी स्लीपर कोच वाली बसें!.. लगातार होते हादसों के बीच आला अफसरों को ये बड़ा निर्देश?.. आप भी पढ़ें खत

Sleeper Coach Buses Remove Instructions: भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग(NHRC) की बेंच, जिसके हेड मेंबर प्रियांक कानूनगो हैं, ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिए हैं कि वे उन सभी स्लीपर कोच बसों को हटा दें जो से सुरक्षा मानदंड का उल्लंघन करती हैं।

Sleeper Coach Bus: अब सड़कों पर नहीं दिखेगी स्लीपर कोच वाली बसें!.. लगातार होते हादसों के बीच आला अफसरों को ये बड़ा निर्देश?.. आप भी पढ़ें खत

Sleeper Coach Buses Remove Instructions || Image- IBC24 Archive

Modified Date: November 29, 2025 / 01:25 pm IST
Published Date: November 29, 2025 12:35 pm IST
HIGHLIGHTS
  • स्लीपर बसें हटाने के निर्देश
  • एनएचआरसी ने सुरक्षा खामियाँ गिनाईं
  • तकनीकी जांच में कई कमियाँ

Sleeper Coach Buses Remove Instructions: नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने शनिवार को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने वाली सभी स्लीपर कोच बसों को सड़कों से हटाने का निर्देश जारी किया है। उन्होंने शिकायत में हाल ही में हुई उन घटनाओं का ज़िक्र किया गया है जिनमें यात्री बसों में बीच यात्रा में आग लग गई और बड़े पैमाने पर मौतें हुई थी।

एनएचआरसी ने एक पत्र में कहा, “शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि सार्वजनिक परिवहन बसों के डिज़ाइन में बार-बार होने वाली और घातक खामी यात्रियों के जीवन को खतरे में डाल रही है। विशेष रूप से, कुछ बसों में चालक का केबिन यात्री डिब्बे से पूरी तरह से अलग होता है, जिससे आपात स्थिति के दौरान आग का समय पर पता लगाना और संचार करना मुश्किल हो जाता है। शिकायत में हाल की घटनाओं का उल्लेख है, जहाँ यात्री बसों में यात्रा के दौरान आग लग गई, जिससे रोकी जा सकने वाली मौतें हुईं। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का घोर उल्लंघन है और वाहन निर्माताओं और अनुमोदन अधिकारियों की प्रणालीगत लापरवाही को उजागर करता है। शिकायत में सुरक्षा डिज़ाइन में सुधार, जवाबदेही तय करने और प्रभावित पीड़ितों और परिवारों को मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है।”

Sleeper Coach Buses Remove Instructions: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान लिया।

पत्र में आगे कहा गया है, “रजिस्ट्री को सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच), भारत सरकार, नई दिल्ली और निदेशक, केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान, पुणे, महाराष्ट्र को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करने और आयोग के अवलोकन के लिए दो सप्ताह के भीतर एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। शिकायत की एक प्रति इसके साथ संलग्न है।”

Sleeper Coach Buses Remove Instructions: आयोग के निर्देशानुसार, केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान के निदेशक ने 3 नवंबर, 2025 को एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया है कि राजस्थान परिवहन विभाग से प्राप्त अनुरोध के अनुसरण में, सीआईआरटी, पुणे ने 18 अक्टूबर, 2025 से मामले की तकनीकी जाँच शुरू की थी। अपनी जाँच के निष्कर्षों के एक भाग के रूप में, सीआईआरटी ने बस की बॉडी बिल्डिंग में कमियाँ पाईं, जो केंद्रीय मोटर वाहन नियमों (सीएमवीआर) के तहत निर्धारित सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करती हैं। इन निष्कर्षों को राजस्थान परिवहन विभाग को औपचारिक रूप से सूचित कर दिया गया है।

पत्र में आगे कहा गया है, “सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने पहले ही कार्यान्वयन के लिए सभी बस-संबंधी सुरक्षा मानकों को अधिसूचित कर दिया है, जिसमें सामान्य बस बॉडी बिल्डिंग के लिए ऑटोमोटिव उद्योग मानक एआईएस: 052 और विशेष रूप से स्लीपर बसों के लिए एआईएस: 119 शामिल हैं। एआईएस: 119 के प्रावधान के अनुसार ड्राइवर विभाजन द्वार की अनुमति नहीं है। एआईएस: 119 के अनुसार, 12 मीटर की लंबाई वाली बसों के लिए न्यूनतम 4 आपातकालीन निकास अनिवार्य हैं और 12 मीटर से अधिक लंबाई वाली बसों के लिए 5 आपातकालीन निकास अनिवार्य हैं। 2019 से एआईएस: 119 के अनुसार अग्नि जांच और दमन प्रणाली (एफडीएसएस) अनिवार्य है।”

Sleeper Coach Buses Remove Instructions: इससे पहले, एक विज्ञप्ति में कहा गया कि दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने 24 नवंबर को दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसों में आग लगने की हालिया घटनाओं के बाद एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें एक सीएनजी बस और दो इलेक्ट्रिक बसें शामिल थीं।


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