एनआईए के वकील ने इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर निर्देश लेने के लिए समय मांगा

एनआईए के वकील ने इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर निर्देश लेने के लिए समय मांगा

एनआईए के वकील ने इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर निर्देश लेने के लिए समय मांगा
Modified Date: November 21, 2025 / 09:21 pm IST
Published Date: November 21, 2025 9:21 pm IST

नयी दिल्ली, 21 नवंबर (भाषा) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने शुक्रवार को जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर रशीद की उस अर्जी पर निर्देश लेने के लिए समय मांगा, जिसमें दिसंबर के संसद सत्र में शामिल होने का अनुरोध किया गया है।

संघीय एजेंसी के वकील ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा की अदालत के समक्ष अर्जी पर निर्देश लेने के लिए समय मांगा, जिसके बाद मामले की कार्यवाही 26 नवंबर के लिए सूचीबद्ध की गई।

इंजीनियर रशीद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल रशीद की ओर से वकील विख्यात ओबेरॉय ने मंगलवार को अर्जी दायर की थी, जिसमें इस आधार पर अंतरिम जमानत या हिरासत पैरोल मांगी गई थी कि रशीद एक सांसद हैं और उनका जनप्रतिनिधि के तौर पर अपना कर्तव्य निभाने के लिए संसद के आगामी सत्र में भाग लेना जरूरी है।

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इसके बाद अदालत ने अर्जी पर एजेंसी से जवाब मांगा था।

अदालत ने पहले रशीद को संसद के मॉनसून सत्र में शामिल होने के लिए 24 जुलाई से चार अगस्त के बीच हिरासत पैरोल दी थी।

साथ ही, जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए भी उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी।

रशीद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं, जब उन्हें एनआईए ने 2017 के आतंक वित्तपोषण मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था।

भाषा शफीक माधव

माधव


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