एनआईए अदालत ने विधायक अखिल गोगोई के खिलाफ सीएए विरोध प्रदर्शन मामला फिर खोला

एनआईए अदालत ने विधायक अखिल गोगोई के खिलाफ सीएए विरोध प्रदर्शन मामला फिर खोला

एनआईए अदालत ने विधायक अखिल गोगोई के खिलाफ सीएए विरोध प्रदर्शन मामला फिर खोला
Modified Date: February 23, 2023 / 11:05 pm IST
Published Date: February 23, 2023 11:05 pm IST

गुवाहाटी, 23 फरवरी (भाषा) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की विशेष अदालत ने गौहाटी उच्च न्यायालय के निर्देश पर, संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में असम के विधायक अखिल गोगोई और उनके तीन साथियों के खिलाफ बृहस्पतिवार को फिर मामला खोल दिया।

गोगोई के अधिवक्ता एनआईए की अदालत में उच्चतम न्यायालय के उस आदेश की प्रति सौंपी जिसमें सीएए विरोधी आंदोलन और संदिग्ध माओवादी संबंध में गोगोई को 24 फरवरी तक गिरफ्तारी से राहत दी गयी है।

शीर्ष न्यायालय के फैसले पर विचार करने के बाद विशेष एनआईए न्यायाधीश प्रांजल दास ने मामले की सुनवाई 28 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी।

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इस बीच, गोगोई के सैकड़ों समर्थक उनके साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए अदालत परिसर के बाहर खड़े हुए थे। गोगोई रायजोर दल के प्रमुख भी हैं।

गौरतलब है कि नौ फरवरी को गौहाटी उच्च न्यायालय ने एनआईए को गोगोई और तीन अन्य के खिलाफ मामले में आरोप तय करने की अनुमति दे दी थी। उच्च न्यायालय ने यह फैसला एनआईए की अपील पर सुनाया जिसमें चारो आरोपियों को एनआईए की विशेष अदालत से क्लीन चिट दिए जाने को चुनौती दी गई थी।

तीन आरोपियों में धाइज्या कोंवार, बिट्टू सोनवाल और मनस कोंवार शामिल हैं और सभी जमानत पर हैं। गोगोई एकमात्र थे जिनकी जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी थी और विशेष न्यायाधीश प्रंजाल दास की अदालत द्वारा तीन अन्य आरोपियों के साथ उन्हें आरोप मुक्त किए जाने के बाद 567 दिन जेल में बिताने के बाद वह रिहा हुए।

भाषा धीरज राजकुमार

राजकुमार


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