एनआईए ने देश में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दो लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया

एनआईए ने देश में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दो लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया

एनआईए ने देश में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दो लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया
Modified Date: August 19, 2024 / 09:00 pm IST
Published Date: August 19, 2024 9:00 pm IST

बेंगलुरु, 19 अगस्त (भाषा) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने देश में आईएसआईएस की ‘‘जिहादी गतिविधियों’’ को बढ़ावा देने और लक्षित हत्याओं से जुड़ी एक बड़ी आतंकी साजिश में शामिल होने के मामले में सोमवार को दो लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया। आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।

बयान में कहा गया कि आरोपी अब्दुल मतीन ताह और मुस्सवीर हुसैन शाजिब कर्नाटक के शिवमोगा जिले के तीर्थहल्ली के निवासी हैं।

एनआईए द्वारा जारी बयान में कहा गया कि दोनों आईएसआईएस की एक बड़ी आतंकी साजिश में शामिल थे और 12 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

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संघीय एजेंसी की जांच से पता चला कि ताह इस संगठन से प्रभावित हो गया था और उसने शाजिब तथा अन्य लोगों को भी अपने साथ जोड़ लिया।

एनआईए ने कहा कि 2018 में ऑनलाइन माध्यम से ताह का आका भाई उर्फ ​​लैपटॉप भाई से संपर्क हुआ और उसने भाई को महबूब पाशा से मिलवाया। पाशा ने बेंगलुरु शहर के गुराप्पनपाल्या में अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर अल-हिंद ट्रस्ट बनाया था।

इसमें कहा गया कि पाशा ने खाजा मोहिदीन को आका से संपर्क कराने के लिए ऑनलाइन लिंक भेजा था। मोहिदीन देश में आईएसआईएस की आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अपने सहयोगियों के साथ अल-हिंद ट्रस्ट में शामिल हो गया।

इसके अलावा, एनआईए की जांच के अनुसार, ताह और शाजिब ने आरोपी तौफीक और अब्दुल शमीम को शरण दी थी।

आतंकवाद रोधी एजेंसी ने कहा कि तौफीक और शमीम ने बाद में केरल-तमिलनाडु सीमा पर कलियाकाविल्लई जांच चौकी पर तमिलनाडु पुलिस के विशेष उपनिरीक्षक विल्सन की हत्या कर दी। इस अपराध को अंजाम देने के लिए पिस्तौल महबूब पाशा ने मुहैया कराई थी।

इसने कहा, ‘‘एनआईए ने लक्षित हत्याओं और अन्य जिहादी गतिविधियों से जुड़ी एक बड़ी आतंकी साजिश से संबंधित कर्नाटक अल-हिंद आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में दो और आतंकवादियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है।’’

यहां एक विशेष अदालत के समक्ष दायर अपने दूसरे पूरक आरोपपत्र में एनआईए ने दोनों पर भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं। इस मामले में अब तक कुल 18 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। एनआईए ने 23 जनवरी 2020 को इस मामले को बेंगलुरु शहर पुलिस से अपने हाथ में लिया था।

भाषा

खारी नेत्रपाल

नेत्रपाल


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