एनआईए ने पुंछ में यूएपीए मामले के आरोपी की अचल संपत्ति जब्त की

एनआईए ने पुंछ में यूएपीए मामले के आरोपी की अचल संपत्ति जब्त की

एनआईए ने पुंछ में यूएपीए मामले के आरोपी की अचल संपत्ति जब्त की
Modified Date: November 17, 2023 / 04:20 pm IST
Published Date: November 17, 2023 4:20 pm IST

मेंढर/जम्मू, 17 नवंबर (भाषा) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में यूएपीए के एक मामले में गिरफ्तार तहरीक-उल-मुजाहिदीन के एक ‘ओवर ग्राउंड वर्कर’ (ओजीडब्ल्यू) की अचल संपत्ति शुक्रवार को कुर्क कर ली। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी के अनुसार कुर्क की गई संपत्ति में बालाकोट सेक्टर में सक्रिय मोहम्मद यासीन की सात एकड़ से अधिक जमीन शामिल है। उसके खिलाफ विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया था और वह फिलहाल जम्मू के कोटे बलवाल में केंद्रीय कारागार में बंद है।

अधिकारियों ने कहा कि बालाकोट तहसील के धाबी-धराती गांव में स्थित संपत्ति को 30 सितंबर को जम्मू की एनआईए अदालत द्वारा सुनाए गए आदेश के बाद कुर्क किया गया।

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एनआईए के एक दल ने सहायक पुलिस अधीक्षक पी के मेगी और बालाकोट के नायब तहसीलदार की निगरानी में इस आदेश पर कार्रवाई की।

एनआईए का मामला बालाकोट, मेंढर और पुंछ में हथियार, मादक पदार्थ और कारतूस तथा गोला-बारूद आदि की जब्ती से संबंधित है।

भाषा वैभव पवनेश

पवनेश


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