एमसीडी के स्कूलों में अनुमति के बिना बाहरी लोगों का प्रवेश नहीं, तस्वीरें नहीं ले सकते आगंतुक: आदेश

एमसीडी के स्कूलों में अनुमति के बिना बाहरी लोगों का प्रवेश नहीं, तस्वीरें नहीं ले सकते आगंतुक: आदेश

एमसीडी के स्कूलों में अनुमति के बिना बाहरी लोगों का प्रवेश नहीं, तस्वीरें नहीं ले सकते आगंतुक: आदेश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:31 pm IST
Published Date: September 8, 2022 12:03 am IST

नयी दिल्ली, सात सितंबर (भाषा) दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के स्कूलों से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों की ‘लाइव स्ट्रिमिंग’ के कुछ ही दिन बाद एमसीडी ने एक आदेश जारी कर स्कूल परिसरों में बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया है। साथ ही, कहा कि वे वरिष्ठ अधिकारियों की पूर्व अनुमति से ही स्कूल में प्रवेश कर सकते हैं।

गौरतलब है कि आप के विधायकों ने अपनी ‘लाइव स्ट्रीमिंग’ में एमसीडी स्कूलों की खस्ता हालत को दिखाया था।

आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी भी आगंतुक को स्कूल परिसरों की तस्वीरें या वीडियो लेने की अनुमति नहीं होगी और अगर कोई जबरन स्कूल परिसर में प्रवेश करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करायी जाएगी।

आदेश की प्रति साझा करते हुए एक अधिकारी ने बताया कि आदेश मंगलवार को जारी किया गया।

शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ‘‘27 अगस्त को खुद को अभिभावक बताते हुए कुछ असामाजिक तत्व नंदनगरी के सर्वोदय बाल विद्यालय में प्रवेश कर गए और स्कूल के शिक्षक पर हमला कर दिया और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं, तीन सितंबर को भी अन्य एमसीडी स्कूलों में ऐसी ही घटना हुई थी।’’

आदेश में कहा गया है, ‘‘छात्रों, कर्मचारियों और अभिभावकों सहित सभी संबंधित लोगों के लिए स्कूल को सुरक्षित स्थान बनाने के लिए बाहरी लोगों को विभाग की अनुमति से ही प्रवेश दिया जाना चाहिए।’’

भाषा अर्पणा सुभाष

सुभाष


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