Child Marriage Prohibition 2024 : प्रदेश में अब 18 नहीं 21 साल होगी लड़कियों की शादी की उम्र, सरकार ने विधानसभा में पारित किया विधेयक
Child Marriage Prohibition 2024 : हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राज्य में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने का विधेयक विधानसभा
Brother and Sister Marriage
नई दिल्ली : Child Marriage Prohibition 2024 : भारत देश में लड़कियों की शादी की उम्र फ़िलहाल 18 साल है। पिछले कई सालों से लड़कियों की शादी की उम्र में बढ़ोतरी करने की मांग की जा रही है। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की मांग के बीच, हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राज्य में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने का विधेयक विधानसभा में पारित कर दिया है।
बाल विवाह प्रतिषेध 2024 पारित
Child Marriage Prohibition 2024 : हिमाचल सरकार ने आज बाल विवाह प्रतिषेध 2024 पारित कर दिया है। इस विधेयक को बिना चर्चा के सर्वसम्मति से पास किया गया। इस विधेयक को मंगलवार को स्वास्थ, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडील ने पेश किया था।
मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा बिल
Child Marriage Prohibition 2024 : इस बिल को अब राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद अब राज्य में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़कर 21 वर्ष हो जाएगी। सरकार का कहना है कि, इस फैसले से लड़कियों को भविष्य में आगे बढ़ने के ज्यादा अवसर मिलेंगे। लड़कियों की छोटी उम्र में शादी करने के कारण बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते और आगे नहीं बढ़ पाते, इसके साथ ही कम उम्र में मां बनने से इनके स्वास्थ पर भी असर पड़ता है।

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